राकेश शर्मा की रिपोर्ट
गोरखपुर में नाली सफाई को लेकर विवाद, महिला घायल; चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के चक महेशपुर स्थित मल्लाह टोला में नाली की सफाई को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना में महिला घायल हो गई। पीड़िता की तहरीर पर गोला पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
नाबदान की सफाई को लेकर हुआ विवाद
चक महेशपुर के मल्लाह टोला निवासी विमला देवी पत्नी सतन साहनी ने गोला पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 16 अगस्त को वह नाबदान की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान सफाई को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद चार लोग उनके घर में घुस आए।
पीड़िता ने तहरीर में आशा देवी पत्नी रणजीत साहनी, रणजीत साहनी पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान साहनी, कबूतरा देवी पत्नी चंद्रभान साहनी और भोईल पुत्र चंद्रभान साहनी पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है।
लात-मुक्का और थप्पड़ से मारपीट का आरोप
विमला देवी के अनुसार, आरोपी उस समय घर में घुसे जब वह अकेली थीं। आरोप है कि उनके साथ लात, मुक्का और थप्पड़ से मारपीट की गई। महिला ने पुलिस को बताया कि मारपीट के कारण उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं।
पीड़िता का यह भी आरोप है कि शोर-गुल होने के बाद आरोपी वहां से भागने लगे और जाते समय गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
घटना के बाद विमला देवी ने गोला थाने में पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के
आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। गोला पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा
115(2), 352, 351(3) और 333 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी पूरी स्थिति
नाली और नाबदान की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट के आरोप और मुकदमे तक पहुंच गया है।
फिलहाल पुलिस द्वारा घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। मामले में लगाए गए
आरोप पीड़िता की तहरीर पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
संक्षेप में
गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के चक महेशपुर मल्लाह टोला में नाली सफाई को लेकर विवाद हो गया।
महिला विमला देवी ने चार लोगों पर घर में
घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक लात,
मुक्का और थप्पड़ से मारपीट के कारण उन्हें अंदरूनी चोटें आईं। महिला ने गाली-गलौज और जान से
मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर गोला पुलिस ने बीएनएस की
धारा 115(2), 352, 351(3) और 333 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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