गोरखपुर में युवती से छेड़खानी का विरोध पड़ा भारी! परिवार को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ कथित छेड़खानी और विरोध करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर गोला पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेत की ओर जा रही युवती का रास्ता रोकने का आरोप

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे वह शौच के लिए खेत की ओर जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के अभिषेक कुमार पुत्र राधेश्याम ने उसका रास्ता रोक लिया। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने का प्रयास किया।

युवती के मुताबिक, उसने शोर मचाया और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकली। शोर सुनकर लोगों के आने की आशंका पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित पहले भी उसके साथ छेड़खानी करता रहा है।

2024 में भी छेड़खानी का लगाया था आरोप

पीड़िता के अनुसार, 11 जनवरी 2024 को भी उसके साथ इसी तरह की घटना हुई थी। उस समय मामला थाना प्रभारी तक पहुंचा था। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी के समक्ष अभिषेक ने लिखित रूप से माफी मांगी थी।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपित के मोबाइल फोन में उसकी फोटो मौजूद है और इसी के जरिए उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है। इस आरोप की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

शिकायत करने पहुंचे परिजनों से गाली-गलौज का आरोप

पीड़िता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी मां, भाई और चाचा आरोपित के घर शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि शिकायत से नाराज होकर अभिषेक, उसके पिता राधेश्याम तथा भाई विवेक, अजय और विजय ने परिजनों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें दौड़ा लिया।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपित पक्ष ने पुलिस में शिकायत करने पर पूरे परिवार की हत्या कराने की धमकी भी दी। घटना के बाद परिवार में भय का माहौल बन गया और पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता की तहरीर के आधार पर गोला पुलिस ने अभिषेक कुमार समेत आरोपितों के खिलाफ BNS की धारा 74, 352, 131 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अब मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।पुलिस जांच में घटना से जुड़े साक्ष्यों, गवाहों और अन्य तथ्यों को शामिल किया जाएगा। आरोप सही पाए जाने पर आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई

मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर आधारित हैं। किसी भी आरोपित के दोषी होने की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही होगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

गोरखपुर गोला थाना छेड़खानी मामला: युवती के साथ कथित छेड़खानी, रास्ता रोकने, हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास और विरोध करने पर परिवार को धमकी देने के आरोपों ने गांव में चर्चा बढ़ा दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच पर सभी की नजर है।