राकेश शर्मा की रिपोर्ट
गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को कमरे में बंद कर जान से मारने का प्रयास किए जाने का आरोप सामने आया है। पीड़िता की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्रार्थना-पत्र के मुताबिक, कैंपियरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी सना खातून की शादी बीते 30 मार्च को गोला थाना क्षेत्र के देवारीबारी बनकुल विशुनपुर राजा निवासी नसीब पुत्र सगीर के साथ की थी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवाह के दौरान मायके की ओर से करीब एक लाख रुपये नकद और लगभग तीन लाख रुपये कीमत का गृहस्थी का सामान दिया गया था।

शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप
पीड़िता की मां का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को कथित तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से तीन लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग की जा रही थी।
परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। प्रार्थना-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष की ओर से मांग पूरी न होने पर दूसरी शादी करने की धमकी दी जा रही थी।
13 अगस्त की रात मिली गंभीर सूचना
पीड़िता की मां के अनुसार, 13 अगस्त की रात करीब 11 बजे उन्हें फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बेटी सना को कमरे में बंद कर उसके साथ जानलेवा व्यवहार किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद परिवार के लोगों ने सना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला।
मोबाइल बंद मिलने के बाद परिजन और अधिक चिंतित हो गए। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर बेटी की सुरक्षा और पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत
पीड़िता की मां ने बताया कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि उनकी बेटी को तत्काल सुरक्षित कराया जाए और आवश्यकता होने पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए।
परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 115(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग
इस घटना के सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने और विवाहिता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
नोट: समाचार में लगाए गए आरोप पीड़िता की मां द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी सना खातून को कमरे में बंद कर जान से मारने का प्रयास किया गया। परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष तीन लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग कर रहा था। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।