प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | 2 अक्टूबर
परिचय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में बदले गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति जताई थी।
मुख्य खबर
प्रयागराज। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
मामले की सुनवाई जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की पीठ ने की। याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों में श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय सहित अन्य शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से भर्ती परीक्षा से जुड़े कुछ प्रश्नों में किए गए बदलाव को लेकर आपत्ति उठाई गई है।
परीक्षा के प्रश्नों को लेकर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लिखित परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों में बदलाव किए गए थे। अभ्यर्थियों ने इन प्रश्नों को लेकर भर्ती बोर्ड के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उनका आरोप है कि इन आपत्तियों पर अपेक्षित तरीके से विचार नहीं किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने न्यायिक हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद अदालत ने नियुक्ति पत्र वितरण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
10.77 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित हुई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार था। भर्ती बोर्ड ने 7 मई को परीक्षा परिणाम जारी किया था। परिणाम के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी और नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इसी बीच परीक्षा से संबंधित आपत्तियों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।
5 अक्टूबर को होगी अगली महत्वपूर्ण सुनवाई
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर है। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
अदालत की आगे की कार्यवाही में परीक्षा के प्रश्नों, अभ्यर्थियों की आपत्तियों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े
अन्य पहलुओं पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण पर अंतरिम रोक के कारण
संबंधित अभ्यर्थियों को आगे के न्यायिक आदेश का इंतजार करना होगा।
अभ्यर्थियों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी
नए आदेश या सूचना के लिए आधिकारिक स्रोतों पर जारी अपडेट को प्राथमिकता दें।
परीक्षा के प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति10.77 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी लिखित
परीक्षा . .5 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

याचिकाकर्ताओं की ओर से परीक्षा में बदले गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनका कहना है कि
भर्ती बोर्ड के समक्ष आपत्ति रखने के बावजूद मामले का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ।
इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण पर
अंतरिम रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
FAQ
Q1. यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
अदालत ने नियुक्ति पत्र वितरण पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है।
Q2. मामला हाईकोर्ट तक क्यों पहुंचा?
लिखित परीक्षा में बदले गए कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी।
Q3. परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे?
करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।
Q4. यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी हुआ था?
परीक्षा परिणाम 7 मई को जारी किया गया था।
Q5. मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित है।
यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 में नियुक्ति पत्र वितरण पर हाईकोर्ट की
अंतरिम रोक के बाद अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर है।
5 अक्टूबर की कार्यवाही में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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