गोरखपुर: कोर्ट मैरिज छिपाकर दूसरी शादी का आरोप, दहेज उत्पीड़न में पति समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज

राकेश शर्मा की रिपोर्ट

गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की शिकायत पर पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी तथा पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बारीडीहा (रानीपुर) निवासी पीड़िता प्रियंका मौर्य ने क्षेत्राधिकारी गोला को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 23 नवंबर 2025 को उरुवा क्षेत्र के ग्राम देवराजापुर निवासी रोहित मौर्य के साथ हुआ था। उसके अनुसार विवाह में नकद धनराशि, आभूषण, मोटरसाइकिल और गृहस्थी का सामान सहित लाखों रुपये का दहेज दिया गया था।

अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप

शिकायत के अनुसार, विवाह के कुछ समय बाद पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने कथित रूप से दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

पहली शादी छिपाने का आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसे जानकारी मिली कि उसके पति की पहले से एक पत्नी है और इस तथ्य को विवाह से पहले उससे और उसके परिवार से छिपाया गया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे कथित रूप से धमकाया गया और दहेज की मांग पूरी न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।

मारपीट कर मायके छोड़ने का आरोप

शिकायत के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित रूप से उसके साथ मारपीट की और वाहन में बैठाकर उसके गांव के रास्ते में छोड़ दिया। तब से वह अपने मायके में रह रही है।

सीओ के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी गोला दरवेश कुमार ने गोला थाना पुलिस को आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

गोला थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी. पांडेय के अनुसार, पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 351(3), 352, 82(1) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

पुलिस जांच के बाद होंगे आगे के कदम

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में दर्ज यह मामला दहेज उत्पीड़न और विवाह से

जुड़ी गंभीर शिकायतों से संबंधित है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर

मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपों की सत्यता का

अंतिम निर्णय पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. मामला किस जिले का है?

उत्तर: यह मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र का है।

Q2. पीड़िता ने क्या आरोप लगाए हैं?

उत्तर: पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं।

Q3. पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है?

उत्तर: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 351(3), 352, 82(1) तथा

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Q4. क्या पुलिस ने गिरफ्तारी की है?

उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Q5. क्या पहली शादी की पुष्टि हो गई है?

उत्तर: नहीं। यह पीड़िता द्वारा लगाया गया आरोप है। इसकी पुष्टि पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।

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