राकेश शर्मा की रिपोर्ट
गोला की विवाहिता ने लगाए गंभीर आरोप
गोरखपुर जिले के गोला उपनगर की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उससे और उसके मायके पक्ष से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीते वर्ष मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी शादी
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता का मायका गोला बाजार के वार्ड नंबर छह में है। उसकी शादी 21 अप्रैल 2025 को सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के निराला नगर निवासी युवक के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी। विवाह के दौरान मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकद राशि, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य घरेलू सामान भी दिया था।
तहरीर में उल्लेख किया गया है कि शादी में करीब 6 लाख रुपये नकद, 100 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी के आभूषण और अन्य आवश्यक सामान दिया गया था। इसके बावजूद विवाहिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था।
आर्टिका कार और पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग का आरोप
विवाहिता का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने मिलकर दहेज में एक आर्टिका कार और पांच लाख रुपये नकद लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब उसने और उसके परिवार ने इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न और मारपीट की जाने लगी।
पीड़िता का यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था और परिवार के अन्य सदस्य भी इस कथित उत्पीड़न में शामिल रहते थे।
पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप
तहरीर में विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने कई बार उसके साथ मारपीट की। एक घटना का उल्लेख करते हुए उसने कहा कि उसके पति ने उसके बाल पकड़कर उसकी पिटाई की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।
पीड़िता का कहना है कि लगातार हो रही प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी और अंततः उसने अपने मायके वालों को पूरी घटना की जानकारी दी।
समझौते की कोशिश भी नहीं हुई सफल
परिजनों को जानकारी मिलने के बाद वे ससुराल पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। परिवार के लोगों ने आपसी बातचीत से विवाद खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद दहेज की मांग बंद नहीं हुई।
उसका कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार आर्टिका कार और
पांच लाख रुपये की मांग पर अड़ा रहा और मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीड़न जारी रखा।
भाई के साथ मायके भेजने का आरोप
शिकायत के अनुसार, 4 सितंबर 2025 को ससुराल पक्ष ने विवाहिता को उसके भाई के
साथ मायके भेज दिया। इसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि मायके आने के बाद भी उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। उसके अनुसार,
ससुराल पक्ष के लोग मोबाइल फोन और रिश्तेदारों के माध्यम से लगातार दहेज की मांग दोहराते रहे और
आर्टिका कार तथा पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाते रहे।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
गोला थाना पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के आधार पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 352 और 351(3) तथा
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
मामले में पति के अलावा सास, ससुर, देवर और ननद सहित कुल छह लोगों को नामजद किया गया है।
पुलिस ने जांच शुरू की
थाना प्रभारी गोला सी.पी. पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा
अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
दहेज प्रताड़ना आज भी बनी हुई है गंभीर सामाजिक समस्या
दहेज प्रताड़ना के मामले आज भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।
कानून दहेज मांगने और इसके लिए किसी महिला को प्रताड़ित करने को अपराध मानता है। इसके बावजूद
समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें विवाहिता को अतिरिक्त दहेज के लिए
कथित रूप से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए कानून के
साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। परिवारों को विवाह को आर्थिक लेन-देन का
माध्यम बनाने के बजाय सामाजिक और पारिवारिक संबंध के रूप में देखना चाहिए।
निष्कर्ष
गोरखपुर के गोला क्षेत्र में सामने आया यह मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़े गंभीर
आरोपों का है। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता की शिकायत के आधार पर
पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। जांच पूरी होने तक सभी आरोप आरोप मात्र हैं और
अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया तथा जांच के आधार पर तय होगा।
FAQ
Q1. मामला कहां का है?
उत्तर: यह मामला गोरखपुर जिले के गोला क्षेत्र का है।
Q2. विवाहिता ने क्या आरोप लगाए हैं?
उत्तर: विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर आर्टिका कार व ₹5 लाख दहेज मांगने, मारपीट, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
Q3. पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है?
उत्तर: पुलिस ने बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352 और 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
Q4. इस मामले में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है?
उत्तर: पति समेत कुल छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Q5. पुलिस का क्या कहना है?
उत्तर: पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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