राजधानी लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी स्थित नगर निगम के सरकारी आवास को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम प्रशासन ने आवास का आवंटन निरस्त करते हुए उसमें रह रहे पूर्व मंत्री भगवती सिंह के परिजनों को मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है। परिवार को आवास खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
रिवर बैंक कॉलोनी के आवास का आवंटन निरस्त
नगर निगम के अनुसार रिवर बैंक कॉलोनी का आवास संख्या D-2/2 पूर्व मंत्री भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के नाम आवंटित था। दोनों आवंटियों के निधन के बाद भी उनके परिजन इस आवास में रह रहे थे। मामले की समीक्षा के बाद नगर निगम ने आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया।
14 सितंबर को जारी हुआ आवंटन निरस्तीकरण आदेश
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक नगर आयुक्त गौरव कुमार के आदेश पर 14 सितंबर 2026 को आवास का आवंटन निरस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई आवंटन की शर्तों और 26 जून 1978 के शासनादेश में दिए प्रावधानों के आधार पर की गई है।
परिवार को सात दिन में मकान खाली करने का नोटिस
आवंटन रद्द होने के बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (रेंट) की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें आवास से जुड़े लोगों को एक सप्ताह के भीतर मकान खाली करके नगर निगम को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
समय पर मकान खाली नहीं किया तो होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में आवास खाली नहीं किया गया तो वहां रहने वाले लोगों को अनधिकृत कब्जेदार माना जा सकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत आवास खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
आवास को लेकर क्या है पूरा मामला?
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक यह सरकारी आवास मूल रूप से भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के नाम आवंटित था। दोनों आवंटियों के निधन के बाद भी परिवार के सदस्यों का वहां रहना जारी था। निगम ने रिकॉर्ड और आवंटन की शर्तों की समीक्षा के बाद आवंटन निरस्त कर दिया।
सरकारी आवासों पर नगर निगम की कार्रवाई
यह कार्रवाई नगर निगम की संपत्तियों के आवंटन और उनके उपयोग की समीक्षा से जुड़ी है। नगर निगम की ओर से जारी सूचना में निर्धारित समय के भीतर कब्जा वापस करने को कहा गया है। समयसीमा के बाद आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी।
निष्कर्ष
लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी के आवास संख्या D-2/2 का आवंटन नगर निगम ने
निरस्त कर दिया है। पूर्व मंत्री भगवती सिंह के परिजनों को सात दिन के
भीतर मकान खाली करने का अंतिम नोटिस दिया गया है। तय समय में आवास
खाली नहीं करने की स्थिति में नगर निगम कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है।
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FAQ
1. रिवर बैंक कॉलोनी के किस आवास का आवंटन रद्द हुआ है?
रिवर बैंक कॉलोनी स्थित आवास संख्या D-2/2 का आवंटन नगर निगम ने रद्द किया है।
2. आवास किसके नाम आवंटित था?
नगर निगम के अनुसार आवास भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के नाम आवंटित था।
3. मकान खाली करने के लिए कितना समय दिया गया है?
परिवार को सात दिन के भीतर आवास खाली करने का अंतिम नोटिस दिया गया है।
4. मकान खाली नहीं करने पर क्या होगा?
नगर निगम के अनुसार निर्धारित समय के बाद अनधिकृत कब्जे के आधार पर
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
5. आवंटन कब रद्द किया गया?
नगर आयुक्त के आदेश पर 14 सितंबर 2026 को आवंटन निरस्त किया गया था।
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