मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने एक धार्मिक निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। दिल्ली रोड के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का दावा है कि मस्जिद का एक हिस्सा करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना हुआ है।
MDA ने मस्जिद के मुतवल्ली को कथित अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मौके पर किसी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
दिल्ली रोड पर है मस्जिद
यह मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड से जुड़ा है। MDA के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण हुआ है, उसका करीब 300 वर्ग मीटर हिस्सा सरकारी भूमि में आता है।
प्राधिकरण का यह भी कहना है कि सड़क के किनारे स्थित निर्माण से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी आधार पर इसे कथित अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस की कार्रवाई की गई है।
हालांकि, मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों की ओर से इसे पुराना निर्माण बताया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में जमीन के स्वामित्व, निर्माण की अनुमति और उपलब्ध दस्तावेज आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
MDA ने 15 दिन का दिया समय
MDA सचिव की ओर से जारी नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली को निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 15 दिन की समयसीमा तय की गई है।
अगर निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण अपनी ओर से कार्रवाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्टों में इस कार्रवाई को संभावित ध्वस्तीकरण या बुलडोजर कार्रवाई के रूप में बताया गया है, लेकिन अभी ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है।
इसलिए फिलहाल मुरादाबाद में मामला नोटिस और प्रस्तावित कार्रवाई के स्तर पर है।
मस्जिद प्रबंधन के सामने क्या विकल्प?
नोटिस मिलने के बाद मस्जिद प्रबंधन के पास प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का रास्ता हो सकता है। अगर प्रबंधन जमीन या निर्माण को लेकर कोई कानूनी दावा करता है तो मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया में भी जा सकता है।
इस पूरे विवाद में प्रशासन का पक्ष सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर है, जबकि दूसरी ओर मस्जिद प्रबंधन इसे पुराना धार्मिक स्थल बता रहा है। इसलिए आगे की कार्रवाई दस्तावेजों और कानूनी स्थिति पर भी निर्भर करेगी।
सहारनपुर मामले के बीच क्यों बढ़ी चर्चा?
मुरादाबाद का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर की पुरानी मस्जिद को हटाए जाने को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है।
सहारनपुर मामले में सरकारी जमीन पर धार्मिक निर्माण की वैधता को लेकर अदालत में मामला पहुंच चुका है और ध्वस्तीकरण के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं।
इसी पृष्ठभूमि में मुरादाबाद में मस्जिद को जारी MDA के नोटिस ने भी लोगों और राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है।
मुरादाबाद में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
MDA और प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन तथा सार्वजनिक उपयोग की
भूमि पर कथित अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने
मस्जिदनुमा निर्माण को हटाया गया था। इसके अलावा MDA की सेक्टर-10 योजना में पार्क के लिए
आरक्षित जमीन पर बने एक मीनार संबंधी निर्माण पर भी कार्रवाई की गई थी।
प्राधिकरण का रुख है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्या 15 दिन बाद चलेगा बुलडोजर?
यह सवाल फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। MDA के नोटिस के मुताबिक 15 दिन में कथित
अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्राधिकरण आगे कार्रवाई कर सकता है।
हालांकि, अभी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 15 दिन बाद किस तारीख को और
किस रूप में कार्रवाई होगी, क्योंकि यह मस्जिद प्रबंधन के अगले कदम,
प्रशासनिक प्रक्रिया और किसी संभावित कानूनी चुनौती पर निर्भर कर सकता है।
इसलिए वर्तमान स्थिति को “बुलडोजर चल गया” के बजाय
“ध्वस्तीकरण की चेतावनी के साथ 15 दिन का नोटिस” कहना अधिक सटीक है।
प्रशासन के लिए भी चुनौती
धार्मिक स्थल से जुड़ा होने के कारण यह मामला संवेदनशील है।
प्रशासन के सामने एक ओर सरकारी जमीन से
कथित अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है तो दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है।
ऐसे मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच,
निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब आगे क्या होगा?
मुरादाबाद मामले में अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। 15 दिन की समयसीमा के
भीतर मस्जिद प्रबंधन क्या कदम उठाता है, क्या वह
निर्माण स्वयं हटाता है या नोटिस को चुनौती देता है—इस पर नजर रहेगी।
दूसरी ओर MDA भी यह देखेगा कि नोटिस का पालन हुआ या नहीं।
समयसीमा पूरी होने के बाद ही प्राधिकरण की अगली कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
निष्कर्ष
मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर कथित रूप से बने मस्जिद निर्माण को लेकर
MDA ने 15 दिन का नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के
मुताबिक करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ है और
इससे यातायात प्रभावित होता है। मस्जिद के मुतवल्ली को इसे स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है।
फिलहाल मौके पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। आगे की स्थिति मस्जिद प्रबंधन के जवाब,
संभावित कानूनी प्रक्रिया और MDA के अगले फैसले पर निर्भर करेगी।
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