जौहर यूनिवर्सिटी मामला: ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ सुनवाई अब 3 अगस्त को, मंडलायुक्त अदालत में होगी अगली बहस

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर अब 3 अगस्त को सुनवाई होगी। यह मामला मुरादाबाद मंडलायुक्त न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुने जाने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।

ध्वस्तीकरण आदेश को दी गई है चुनौती

जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा जारी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी है। अपील में कहा गया है कि आदेश नियमों के अनुरूप नहीं है और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अंतरिम राहत पहले ही मिल चुकी है

मंडलायुक्त न्यायालय ने इससे पहले विश्वविद्यालय को अंतरिम राहत देते हुए 38 भवनों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यह रोक अंतिम निर्णय या अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

दोनों पक्ष रखेंगे अपना पक्ष

अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय प्रबंधन और रामपुर विकास प्राधिकरण

अपने-अपने तर्क और दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद न्यायालय मामले में

आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक जारी है।

छात्रों और स्थानीय लोगों की नजरें फैसले पर

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग अब 3 अगस्त की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।

इस मामले का असर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और परिसर के भविष्य पर पड़ सकता है,

इसलिए अगली सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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