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यूपी पंचायत चुनाव 2026 में उम्मीदवारों के लिए प्रचार में खर्च की लिमिट, नामांकन शुल्क और जमानत राशि तय कर दी गई है। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए अलग-अलग चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
चुनाव प्रचार में पैसे खर्च करने की सीमा:ग्राम प्रधान: अधिकतम 1.25 लाख रुपयेसदस्य ग्राम पंचायत: 10,000 रुपयेक्षेत्र पंचायत सदस्य: 1 लाख रुपयेजिला पंचायत सदस्य: 2.5 लाख रुपयेक्षेत्र पंचायत प्रमुख: 3.5 लाख रुपये
जिला पंचायत अध्यक्ष: 7 लाख रुपयेनामांकन शुल्क और जमानत राशि:सदस्य ग्राम पंचायत के लिए:नामांकन शुल्क: सामान्य उम्मीदवार के लिए 200 रुपये,
आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपयेजमानत राशि: सामान्य के लिए 800 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपयेग्राम प्रधान के लिए:नामांकन शुल्क: सामान्य 600 रुपये, आरक्षित 300 रुपयेजमानत राशि: सामान्य 3,000 रुपये, आरक्षित 1,500 रुपयेक्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए:नामांकन शुल्क: सामान्य 600 रुपये, आरक्षित 300 रुपयेजमानत राशि: सामान्य 3,000 रुपये, आरक्षित 1,500 रुपयेजिला पंचायत सदस्य के लिए:नामांकन शुल्क: सामान्य 1,000 रुपये, आरक्षित 500 रुपयेजमानत राशि: सामान्य 8,000 रुपये, आरक्षित 4,000 रुपयेक्षेत्र पंचायत प्रमुख:नामांकन शुल्क: 2,000 रुपये, आरक्षित 1,000 रुपयेजमानत राशि: 5,000 रुपये, आरक्षित 2,500 रुपयेजिला पंचायत अध्यक्ष:नामांकन शुल्क: 3,000 रुपये
(आरक्षित वर्ग को छूट)जमानत राशि: 25,000 रुपये
(आरक्षित वर्ग को छूट)उद्देश्य:ये नियम चुनाव में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं।
तय सीमा से अधिक खर्च करने पर सख्त कार्रवाई होगी तथा सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर देना होगा।यह व्यवस्था यूपी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत लागू होगी और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रभावी रहेगी