बेलीपार थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला 24 सितंबर 2026 की शाम का बताया गया है।
रास्ते में रोककर मारपीट करने का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता संदीप निषाद निवासी महावीर छपरा, जंगल रानी सोहास कुंवरी, बेलीपार, गोरखपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 सितंबर की शाम करीब 7 बजे उनके पिता वापस घर आ रहे थे।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि डीएनओ पब्लिक स्कूल के आगे मुर्गे की दुकान के सामने राजू भारती और रामा भारती, दोनों पुत्र लोकई भारती, निवासी महावीर छपरा, जंगल रानी सोहास कुंवरी, बेलीपार, ने उनके पिता को रोक लिया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज के बाद मारपीट हुई। तहरीर में आरोप है कि आरोपियों ने उनके पिता पर ईंट-पत्थर से कई बार हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज
घटना के बाद घायल व्यक्ति को ऑटो रिक्शा से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। प्राथमिकी में दर्ज शिकायत के मुताबिक, इलाज के दौरान 26 सितंबर 2026 की रात करीब 9:50 बजे उनकी मौत हो गई।
घटना के संबंध में पुलिस को 27 सितंबर 2026 को सूचना दी गई। इसके बाद बेलीपार थाने में मामला दर्ज किया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
FIR के अनुसार, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
- धारा 281
- धारा 105
- धारा 352
FIR संख्या 0230/2026 के रूप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
प्राथमिकी के अनुसार मामले की जांच उपनिरीक्षक संगीता को सौंपी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामला अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले के तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।
क्या है पूरा मामला?
प्राथमिकी में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार:
24 सितंबर 2026: शाम करीब 7 बजे कथित मारपीट की घटना हुई।
24-26 सितंबर: घायल व्यक्ति का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चला।
26 सितंबर: रात करीब 9:50 बजे इलाज के दौरान मौत होने की बात FIR में दर्ज है।
27 सितंबर: बेलीपार थाने में सूचना मिलने के बाद FIR दर्ज की गई और जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
पुलिस जांच में सामने आएंगे घटना के अन्य तथ्य
पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों, शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी।
जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,
घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितियों की पड़ताल की जा सकती है।
FAQ
सवाल: घटना कब हुई थी?
FIR के अनुसार घटना 24 सितंबर 2026 की शाम करीब 7 बजे हुई थी।
सवाल: मामला किस थाने में दर्ज हुआ है?
मामला गोरखपुर के बेलीपार थाने में दर्ज हुआ है।
सवाल: घायल व्यक्ति की मौत कब हुई?
FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार इलाज के दौरान 26 सितंबर 2026 की रात करीब 9:50 बजे मौत हुई।
सवाल: कितने लोगों को नामजद किया गया है?
FIR में राजू भारती और रामा भारती के नाम दर्ज हैं।
सवाल: पुलिस ने कौन-सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है?
FIR के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 105 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सवाल: क्या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है?
हां। FIR में उपनिरीक्षक संगीता को जांच अधिकारी बनाया गया है।
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