राकेश शर्मा की रिपोर्ट
भौगोलिक संदर्भ
मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस
गोरखपुर जिले के गोला क्षेत्र में विवाहिता तराना खातून (32) की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी मां की तहरीर के आधार पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और 108 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
16 वर्ष पहले हुई थी शादी
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव निवासी जहरून निशा की बेटी तराना खातून की शादी वर्ष 2010 में गोला नगर पंचायत के टीचर कॉलोनी निवासी नाजिम अली उर्फ मन्नू के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति और सास द्वारा तराना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
मारपीट और जहरीला पदार्थ देने का आरोप
तहरीर के अनुसार, 27 जून की शाम पति और सास ने कथित रूप से तराना खातून के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन जहरीला पदार्थ दिया गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चला।
बाद में मायके पक्ष के लोग उसे अपने साथ आजमगढ़ ले गए, जहां विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे लखनऊ के मेडीवेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 जुलाई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम के बाद ससुराल पहुंचा शव
मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और 19 जुलाई को शव गोला लाया गया। इसके बाद मायके पक्ष के लगभग 50 महिला-पुरुष शव लेकर ससुराल पहुंचे। परिजनों ने पति और सास की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद पति और उसकी मां को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया।
मृतका के आरोपों की जांच में जुटी पुलिस
मृतका ने उपचार के दौरान अपने पति पर जबरन जहरीला पदार्थ देने और सास पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। मृतका की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में इन आरोपों का भी उल्लेख किया है। पुलिस इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर रही है।
पति और सास पर दर्ज हुआ मुकदमा
गोला पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत के आधार पर पति नाजिम अली और
उसकी मां लालमुन्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और
अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का बयान
गोला थाना प्रभारी सी.पी. पाण्डेय ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर के
आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल
दस्तावेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे,
उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी पूरी सच्चाई
फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के अधीन है। मृतका की मां द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि
घटना किन परिस्थितियों में हुई और किसी की क्या भूमिका रही।
निष्कर्ष
गोरखपुर के गोला क्षेत्र में विवाहिता तराना खातून की मौत का मामला गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है।
पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति और सास के
खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
FAQ
Q1. यह मामला कहां का है?
उत्तर: यह मामला गोरखपुर जिले के गोला क्षेत्र का है।
Q2. किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है?
उत्तर: मृतका के पति और सास के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
Q3. पुलिस किन साक्ष्यों की जांच करेगी?
उत्तर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जाएगी।
Q4. क्या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है?
उत्तर: हां, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
Q5. पुलिस का क्या कहना है?
उत्तर: पुलिस के अनुसार जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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