गोरखपुर में शिक्षक-एमएलसी चुनाव के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला, मतदान और मतगणना तक शराब की दुकानें रहेंगी बंद

गोरखपुर, 23 अक्टूबर 2026

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड शिक्षक एवं खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मतदान और मतगणना के मद्देनजर निर्धारित केंद्र के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाली संबंधित शराब की दुकानों और बार को तय अवधि तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य समाचार: गोरखपुर में शिक्षक-एमएलसी चुनाव के दौरान शराब की दुकानें रहेंगी बंद

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड शिक्षक एवं खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन के आदेश के अनुसार, गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के निकट निर्धारित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली आबकारी की संबंधित दुकानों और बार पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान तथा मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा आदेश

गोरखपुर में 23 अक्टूबर 2026 को शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान निर्धारित है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में शराब की दुकानें मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधित परिधि में आने वाली दुकानों और बार को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना होगा।

चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों और उनके आसपास शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता होती है। इसी उद्देश्य से निर्वाचन संबंधी नियमों और जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

मतगणना पूरी होने तक भी बंद रहेंगी संबंधित दुकानें

प्रशासन की ओर से जारी निर्देश केवल मतदान दिवस तक सीमित नहीं हैं। आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना समाप्त होने तक निर्धारित क्षेत्र में संबंधित शराब की दुकानों और बार को बंद रखा जाएगा।

मतगणना के दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकना महत्वपूर्ण होता है। प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान और मतगणना, दोनों अवसरों के लिए प्रतिबंध की अवधि निर्धारित की है।

कहां स्थित है मतगणना स्थल?

गोरखपुर में मतगणना के लिए वाणिज्य भवन को निर्धारित किया गया है।

यह स्थल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के निकट और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास स्थित है।

इसी मतगणना स्थल को केंद्र मानते हुए आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली संबंधित है।

आबकारी दुकानों और बार पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है।

निर्धारित क्षेत्र में आने वाले शराब विक्रेताओं और बार संचालकों को आदेश की जानकारी लेकर उसका पालन करना चाहिए।

ग्राहकों को भी सलाह दी जाती है कि वे दुकान खुलने या बंद रहने की स्थिति के बारे में संबंधित प्रशासनिक निर्देशों की पुष्टि कर लें।

चुनाव के दौरान प्रशासन की प्राथमिकता शांति और सुरक्षा

निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन विभिन्न व्यवस्थाएं करता है।

इनमें सुरक्षा प्रबंध, मतदान केंद्रों की निगरानी, मतगणना स्थल पर व्यवस्था और लागू निर्वाचन प्रतिबंधों का पालन शामिल है।

शराब की दुकानों को बंद रखने संबंधी आदेश निर्धारित क्षेत्र और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

संबंधित दुकानदारों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर संबंधित आबकारी विभाग या जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जरूरी तथ्य एक नजर में

  • चुनाव: उत्तर प्रदेश विधान परिषद खंड शिक्षक एवं खंड स्नातक निर्वाचन-2026
  • जिला: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
  • जिला मजिस्ट्रेट: दीपक मीणा
  • मतदान की तारीख: 23 अक्टूबर 2026
  • मतदान के दौरान प्रतिबंध: मतदान समाप्ति तक
  • मतगणना की तारीख: 27 अक्टूबर 2026
  • मतगणना के दौरान प्रतिबंध: मतगणना समाप्त होने तक
  • प्रतिबंधित क्षेत्र: निर्धारित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली संबंधित शराब की दुकानें और बार
  • मतगणना स्थल: वाणिज्य भवन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के निकट

प्रशासनिक आदेश से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ)

1. गोरखपुर में शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश क्यों जारी हुआ है?

शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव-2026 के मतदान और मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

2. शराब की दुकानें कितने किलोमीटर के दायरे में बंद रहेंगी?

निर्धारित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली संबंधित आबकारी दुकानों और बार पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

3. मतदान के दिन दुकानें कब तक बंद रहेंगी?

23 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

4. मतगणना के दिन प्रतिबंध कब तक प्रभावी रहेगा?

27 अक्टूबर 2026 को मतगणना पूरी होने तक संबंधित दुकानों और बार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

5. आदेश की अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

संबंधित दुकानदार और नागरिक जिला प्रशासन या आबकारी विभाग से आदेश के दायरे, अवधि और अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

गोरखपुर में शिक्षक-एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने निर्धारित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर के दायरे में संबंधित शराब की दुकानों और बार को बंद रखने का आदेश दिया है।

यह प्रतिबंध 23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति और 27 अक्टूबर को मतगणना पूरी होने तक लागू रहेगा।