नए आयकर कानून पर राष्ट्रपति की मुहर
अगले साल एक अप्रैल से होगा लागू
नए आयकर कानून पर राष्ट्रपति की मुहर
अगले साल एक अप्रैल से होगा लागू
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कानून पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा और अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। नया अधिनियम कर नियमों को सरल बनाएगा। साथ ही, कानून में कठिन व जटिल शब्दों की अधिकता को कम करेगा जिससे इसे समझना आसान होगा।
विभाग ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह करीब 64 साल पहले के 1961 के अधिनियम का स्थान लेने वाला ऐतिहासिक सुधार है। नया कानून कर की कोई नई दर लागू नहीं करता है। नए कानून के तहत अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटा दिया गया है। नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है।
अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 हो गई है। नए आयकर अधिनियम में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है।
आयकर अधिनियम करदाताओं के हितों की रक्षा करेगा
नए आयकर कानून में करदाता चार्टर को शामिल किया गया है। यह चार्टर करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाएगा। यह कानून टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह देखा जा सकेगा। करदाताओं को इसे समझना आसान हो जाएगा।
– ब्यूरो