उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने का नियम लागू होने की जानकारी दी गई है। इस व्यवस्था के तहत बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से बतानी होगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि और गुणवत्ता से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को अधिक जागरूक होकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
15 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था
दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था केवल पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगी।
इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदने से पहले यह जानने का अवसर मिलेगा कि संबंधित उत्पाद का इस्तेमाल किस तारीख तक किया जाना उचित है।
खुली मिठाइयों पर भी देनी होगी जानकारी
अब तक ग्राहक खुली मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने की स्थिति का सामना कर सकते थे। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को बिक्री स्थल पर मिठाई की उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
ग्राहकों के लिए यह जानकारी विशेष रूप से त्योहारों के दौरान उपयोगी होगी, जब मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और दुकानों पर बड़ी मात्रा में उत्पाद बिक्री के लिए रखे जाते हैं।
हर मिठाई की उपयोग अवधि अलग-अलग हो सकती है
खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़ी दी गई जानकारी के अनुसार, सभी प्रकार की मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों के आधार पर उसकी उपयोग अवधि अलग-अलग हो सकती है।
खाद्य कारोबारी संबंधित मिठाई की प्रकृति के अनुसार उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे। उपलब्ध जानकारी में यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक बताई गई है। हालांकि, प्रत्येक मिठाई की वास्तविक उपयोग अवधि उसके प्रकार और सुरक्षित भंडारण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
‘यूज बाय डेट’ के साथ बढ़ेगी दुकानदारों की जिम्मेदारी
मिठाई की उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने के साथ खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित उपयोग अवधि के दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे।
केवल तारीख लिख देना पर्याप्त नहीं है। मिठाइयों के उचित भंडारण,
स्वच्छता और सुरक्षित रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों को होगा फायदा
त्योहारी मौसम में मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे समय में उत्पाद की
उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। नई व्यवस्था से
ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी अंतिम उपयोग तारीख देखकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
इससे मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मिठाई खरीदते समय ग्राहक इन बातों का रखें ध्यान
- मिठाई की ‘यूज बाय डेट’ जरूर देखें।
- मिठाई की गुणवत्ता, रंग, गंध और रखरखाव पर ध्यान दें।
- साफ-सुथरी जगह से मिठाई खरीदें।
- मिठाई को उचित तापमान और भंडारण परिस्थितियों में रखें।
- तारीख या गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत करें।
कारोबारियों को समय रहते करनी होगी तैयारी
15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने से पहले मिठाई कारोबारियों को
बिक्री स्थल पर जरूरी जानकारी प्रदर्शित करने की तैयारी करनी होगी। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि
ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि आसानी से दिखाई दे।
FAQ
1. उत्तर प्रदेश में मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ कब से लागू होगी?
दी गई जानकारी के अनुसार, यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है।
प्रकाशन से पहले आधिकारिक आदेश की पुष्टि करें।
2. क्या खुली मिठाइयों पर भी अंतिम तारीख बतानी होगी?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयां भी इस व्यवस्था के दायरे में होंगी।
3. मिठाइयों की उपयोग अवधि कौन तय करेगा?
दी गई जानकारी के अनुसार, खाद्य कारोबारी मिठाई की प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और
भंडारण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयोग अवधि तय करेंगे।
4. क्या सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी होगी?
नहीं। अलग-अलग मिठाइयों की सामग्री और भंडारण की परिस्थितियों के अनुसार उनकी उपयोग अवधि अलग हो सकती है।
5. ‘यूज बाय डेट’ देखने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी घोषित उपयोग अवधि जान सकेंगे और उसके आधार पर खरीदारी का निर्णय ले सकेंगे।
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