उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ा नियम लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र अब नहीं बनाया जाएगा।
क्या है नया नियम
अब जिन वाहनों पर HSRP प्लेट नहीं लगी है, उन्हें पहले यह प्लेट लगवानी होगी।
यदि ऐसा नहीं किया गया तो
प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं होगा
वाहन मालिक को जुर्माना भरना पड़ेगा
यह नियम खासतौर पर पुराने वाहनों पर लागू होगा।
किन गाड़ियों पर पड़ेगा असर
यह नियम उन वाहनों के लिए लागू है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे।
प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है
इन सभी वाहनों पर अब HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है
1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदी गई गाड़ियों में पहले से ही यह प्लेट लगी होती है, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
कितना लगेगा जुर्माना
अगर किसी वाहन पर HSRP नहीं लगी है और वह प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, तो उसे पहले जुर्माना भरना होगा।
करीब 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है
इसके बाद ही PUC बनवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
क्यों जरूरी है HSRP
HSRP प्लेट एक सुरक्षित और आधुनिक नंबर प्लेट होती है, जिसमें कई सुरक्षा फीचर्स होते हैं।
इससे वाहन की पहचान आसान होती है
चोरी और फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगती है
ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो पाता है
पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी
परिवहन विभाग की ओर से पहले ही वाहन मालिकों को
HSRP लगवाने के लिए नोटिस और चेतावनी दी जा चुकी थी।
कई बार समय सीमा बढ़ाई गई
इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अभी तक प्लेट नहीं लगवा पाए
अब विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।
अब क्या करें वाहन मालिक
अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP नहीं लगी है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।
ऑनलाइन या अधिकृत डीलर से प्लेट बुक करें
समय पर प्लेट लगवाएं
जुर्माने और अन्य परेशानी से बचें
उत्तर प्रदेश में HSRP को लेकर अब सख्त नियम लागू हो गए हैं। बिना इस प्लेट के न केवल
प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बल्कि भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इसलिए वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि
वे समय रहते नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ी पर HSRP प्लेट लगवाएं।