औरैया में नारायणपुर दोहरे हत्याकांड
औरैया जिले में एक बार फिर बड़ा फैसला आया है। नारायणपुर दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व MLC कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। उनके भाई संतोष पाठक और रामू पाठक समेत अन्य 8 दोषियों को 5-5 साल की सजा दी गई है।
कोर्ट ने पूर्व MLC कमलेश पाठक पर 1 लाख रुपये और बाकी सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गनर अवनीश प्रताप को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
15 मार्च 2020 को औरैया शहर के मोहल्ला नारायणपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में दोहरे हत्याकांड हुआ था। इस वारदात में पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस घटना के बाद 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
कोर्ट का फैसला
- कमलेश पाठक (पूर्व MLC): 6 साल की सजा + 1 लाख रुपये जुर्माना
- 8 अन्य दोषी (संतोष पाठक, रामू पाठक सहित): 5-5 साल की सजा + 50 हजार रुपये जुर्माना प्रत्येक
- गनर अवनीश प्रताप: सभी आरोपों से बरी
सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कोर्ट में पेश किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया है।
गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
जुलाई 2020 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की थी। लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने
अपना फैसला सुनाया। यह फैसला औरैया जिले के अपराध जगत में एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
क्या कहते हैं लोग?
इस फैसले से स्थानीय लोगों में राहत की लहर है।
कई लोग कह रहे हैं कि कानून की जीत हुई है और अपराधियों को
सजा मिलनी चाहिए। हत्याकांड के पीड़ित परिवारों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
अंतिम अपडेट: 24 मार्च 2026
औरैया में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व MLC कमलेश पाठक को
6 साल की सजा मिलने से जिले में चर्चा का विषय बन गया है।
इस मामले पर आगे कोई अपील होती है या नहीं, इस पर नजर बनी हुई है।
नई अपडेट्स जैसे ही आएंगी, इस पेज पर शेयर की जाएंगी। अगर आपके पास
इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं।
कमलेश पाठक सजा – औरैया में गैंगस्टर एक्ट में पूर्व MLC को 6 साल की सजा।
