गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना गीडा पुलिस ने छापेमारी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से अधिक कीमत पर बेच रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से गैस की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है।
जिलाधिकारी गोरखपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गीडा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
प्रशासन के निर्देश पर चल रहा था विशेष अभियान
जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर जिले में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में थाना गीडा पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही थी।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गैस सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप
पूर्ति निरीक्षक की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से अधिक दामों पर बेच रहे थे। यह गतिविधि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अपराध मानी जाती है।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों को बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचकर अवैध लाभ कमा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम
पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं।
पवन कुमार वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद निवासी बुद्धनगर पीपीगंज गोरखपुर
अली मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गोपालनगर थाना रेवती जिला बलिया
सुभम जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल निवासी पीपीगंज गोरखपुर
पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल थे।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
आरोपियों के खिलाफ थाना गीडा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ निम्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
धारा 318(4)
धारा 316(2)
धारा 61(2)
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
पुलिस टीम की अहम भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना गीडा पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।
कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल अधिकारी इस प्रकार हैं।
प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय
हेड कांस्टेबल सुमंत यादव
कांस्टेबल पिंटू सिंह
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
गोरखपुर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री या ब्लैक मार्केटिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री या अधिक कीमत पर बिक्री की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें।
