उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बिजली दरों में नए बदलाव लागू हो गए हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बिजली दरें निर्धारित की गई हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर मासिक फिक्स्ड चार्ज 50 रुपये है और 100 यूनिट तक की खपत पर ऊर्जा शुल्क 6.50 रुपये प्रति यूनिट है,
लेकिन सरकार की सब्सिडी के बाद उनका भुगतान 3.50 रुपये प्रति यूनिट रहेगा। पहले 100 यूनिट पर यह दर 6.65 रुपये थी जो सब्सिडी के बाद 3.30 रुपये रह गई है। ग्रामीण वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट मासिक और ऊर्जा शुल्क 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों के लिए 4 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 330 रुपये प्रति किलोवाट मासिक फिक्स चार्ज और 300 यूनिट तक की खपत पर 7.50 रुपये प्रति यूनिट दर तय की गई है। 300 यूनिट से अधिक खपत होने पर प्रति यूनिट 8.40 रुपये देना होगा जबकि 4 किलोवाट से अधिक के उपयोगकर्ता को 450 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज और 8.75 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।
सार्वजनिक प्रकाश संयोजन के लिए भी अलग-अलग दरें लागू की गई हैं, जैसे ग्राम पंचायतों में बिना मीटर वाले कनेक्शन पर 2100 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह चार्ज लगेगा। मीटरयुक्त कनेक्शन पर ग्राम पंचायतों के लिए 200 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज और ऊर्जा शुल्क 7.50 से 8.50 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है। यह नई दरें अक्टूबर 2025 से लागू हैं।
इस बदलाव के पीछे यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति सुधारने और सब्सिडी नीति को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करने का प्रयास है। उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा राहत सब्सिडी के कारण ऊर्जा शुल्क में मिलती है, जिससे उनके बिल में बड़ा अंतर आएगा